पुलिस के लिए मायने नहीं रखता न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश पीड़िता ने बताया उसकी और बच्चों की जान को है खतरा

गुरुजी की कलम से
बढ़नी, सिद्धार्थनगर। हत्या के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर पीड़िता को न्यायलय तक की दौड़ लगानी पड़ी। न्यायालय से जांच कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश के बावजूद पुलिस आनाकानी कर रही है।
घटना पांच दिसंबर 2024 की है। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली मीना के पति राम अचल को रात्रि नौ बजे रास्ते के विवाद को लेकर उसके पटीदार के लोग ही ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दिए। इसके पहले उसे घर में घुसकर लात घूसों से मार कर अधमरा कर दिया गया था। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर मीना लगातार थाने का चक्कर काटती रही लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगा।
थक-हार कर मीना ने न्यायालय का शरण लिया और अदालत में एक वाद दायर कर न्याय की गुहार किया मीणा ने बताया कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 9 जून 2025 को धारा 175/3 बी यन यस यस के तहत
मीना के वाद को स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी ढेबरुआ को आदेशित किया कि वह उक्त मामले की सम्यक रूप से विवेचना कर प्रकरण से संबंधित विपक्षी गण के विरुद्ध यथोचित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति सात दिवस के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करें।
 ‌ उक्त आदेश थाना प्रभारी ढेबरूआ को प्राप्त भी हो चुका है। न्यायालय के आदेश के प्राप्त होने के लगभग 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन ढेबरूआ पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया पीड़ित महिला बार-बार कोतवाली ढेब रुआ का चक्कर लगा रही है
 इस बीच पीड़ित महिला मीना अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ 7 महीने से पुलिस से न्याय पाने के लिएभटक रही है। इधर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से वे बेखौफ होकर मीना और उसके बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भयभीत मीना अपने बच्चों को लेकर गांव से दूर बढ़नी में छुपकर कहीं रहने को विवश है। मीना का कहना है उसके पटीदार उसकी और बच्चों की भी हत्या कर सकते हैं। इस संबंध में पूछने पर कोतवाली ढेब रुआ प्रभारी गौरव सिंहने बताया कि न्यायालय का आदेश मिल चुका है जल्द ही प्रथमसूचना रिपोर्ट दर्जजाएगीदी जाएगी

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