बस्ती से बड़ी खबर: पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल और आदित्य विक्रम सिंह समेत 6 को 3 साल की सजा

बस्ती। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2003 में एमएलसी मतगणना के दौरान हुई मारपीट के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह समेत छह लोगों को तीन साल की सजा सुनाई है।

यह मामला 3 दिसंबर 2003 को एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान का है, जब मतगणना स्थल पर तत्कालीन जिलाधिकारी अनिल कुमार द्वितीय से अभद्रता और मारपीट की गई थी। आरोप था कि मतगणना में धांधली कराई जा रही थी, जिसे लेकर हंगामा हुआ।

सजा पाने वालों में संजय प्रताप जायसवाल, आदित्य विक्रम सिंह, महेश सिंह, त्र्यंबक पाठक, अशोक सिंह और इरफान शामिल हैं। महेश सिंह और त्र्यंबक पाठक पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं।

गौरतलब है कि उस चुनाव में आदित्य विक्रम सिंह की पत्नी कंचना सिंह और मनीष जायसवाल उम्मीदवार थे, जिसमें मनीष जायसवाल ने जीत दर्ज की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कंचना सिंह का निधन हो चुका है।

लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरकरार रखा है। अब सभी सजायाफ्ता हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, पूर्व विधायक आदित्य विक्रम सिंह इस समय अस्पताल में भर्ती हैं।

Popular posts from this blog

दो मासूम बच्चे लापता, तलाश में जुटे परिजन – सुराग देने वाले को ₹10,000 का नकद इनाम

बुशरा खान ने इंटरमीडिएट में 95.2% अंक हासिल कर बढ़ाया क्षेत्र और जिले का मान

मदरसों के मुद्दों पर जिला शिक्षा कार्यालय में अहम बैठक, शिक्षा अधिकारी का सम्मान